Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, तलाकशुदा बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ?

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र से पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ स्वतंत्रता सेनानी की तलाकशुदा बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र से पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ स्वतंत्रता सेनानी की तलाकशुदा बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

कोई टिप्पणी नहीं

Agniveer: CISF भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु सीमा में छूट की घोषणा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की...