मद्रास हाईकोर्ट का आदेश: बंपर टू बंपर इंश्योरेंस 1 सितंबर से अनिवार्य करें
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए।
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