सुप्रीम कोर्ट: केस दायर करने की बढ़ाई गई समय सीमा दो अक्तूबर को होगी खत्म, महामारी के कारण दी थी राहत
सर्वोच्च न्यायालय ने लिमिटेशन पीरियड में दी गई छूट दो अक्तूबर से खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब कोर्ट में याचिकाएं 90 दिन की पूर्व से तय समयावधि में ही दायर करना होंगी। इसमें छूट नहीं दी जाएगी।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala सर्वोच्च न्यायालय ने लिमिटेशन पीरियड में दी गई छूट दो अक्तूबर से खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब कोर्ट में याचिकाएं 90 दिन की पूर्व से तय समयावधि में ही दायर करना होंगी। इसमें छूट नहीं दी जाएगी।
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