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हाईकोर्ट ने कहा : न्यूनतम आयु से पूर्व हुआ विवाह कानून द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने पर वैध 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़ी एक याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि विवाह की न्यूनतम आयु से पहले किया गया विवाह निर्धारित आयु पूरी करने के बाद वैध होता है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़ी एक याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि विवाह की न्यूनतम आयु से पहले किया गया विवाह निर्धारित आयु पूरी करने के बाद वैध होता है।

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