केरल हाईकोर्ट: त्योहारों-प्रदर्शन के दौरान रास्तों में न हो रुकावट, आयोजनों के दौरान सड़क पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं
केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक त्योहारों व प्रदर्शन आदि के दौरान सड़कों पर पैदल लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक रास्तों को निर्बाध रखने के निर्देश दिए हैं।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक त्योहारों व प्रदर्शन आदि के दौरान सड़कों पर पैदल लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक रास्तों को निर्बाध रखने के निर्देश दिए हैं।
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