आदेश: ट्राई ने कहा- उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाला प्रीपेड रिचार्ज ही मुहैया कराएं टेलिकॉम कंपनियां
मौजूदा समय में टेलिकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala मौजूदा समय में टेलिकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं।
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