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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कानून के अनुसार ग्रेच्युटी के हकदार हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त किए गए कार्यकर्ता और सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त किए गए कार्यकर्ता और सहायक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

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