Assam : गौहाटी हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश, 1994 में सेना द्वारा मारे गए युवकों के परिजनों को दे मुआवजा
गौहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र को असम के तिनसुकिया जिले में वर्ष 1994 में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान सेना द्वारा मारे गए पांच युवकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala गौहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र को असम के तिनसुकिया जिले में वर्ष 1994 में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान सेना द्वारा मारे गए पांच युवकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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